अलकनंदा में अवैध खनन करने पर लगा 4 लाख का जुर्माना

श्रीनगर गढ़वाल । श्रीनगर क्षेत्र में बहने वाली अलकनंदा नदी में अवैध खनन का खेल चल रहा है। मामले में पौड़ी डीएम डॉ आशीष चैहान ने अवैध खनन में लगी पोकलैंड मशीन स्वामी राजेंद्र सिंह बिष्ट पर 4 लाख का जुर्माना लगाया है। एसडीएम की शिकायत के बाद डीएम ने जुर्माने के निर्देश जारी किए हैं। एसडीएम ने मामले में आख्या बनाकर डीएम को सौंपी है। डीएम ने कहा पोकलैंड मशीन ने अलकनंदा नदी में 130 मीटर लंबा और 3 मीटर चैड़ा आने-जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा था, जो बिना अनुमति के हो रहा था। लिहाजा इसे अवैध खनन मानते हुए डीएम ने तत्काल जुर्माना भुगतान के निर्देश दिए हैं। उपजिलाधिकारी सदर आकाश जोशी ने बताया पौड़ी जिले के अलकनंदा नदी में ग्राम फतेहपुर रेती पट्टी इडवालस्यूं तहसील श्रीनगर से एक पोकलैंड मशीन अवैध खनन करते पकड़ी गई है। मशीन ने प्रशासन की बिना अनुमति के अलकनंदा नदी में 130 मीटर लंबा एवं 3 मीटर चैड़ा बांध बनाकर आने-जाने के लिए रास्ता बनाया जा रहा था।
एसडीएम ने बताया मौके पर पोकलैंड मशीन चालक निकेश सैनी पुत्र कमल सैनी, निवासी ग्राम बिजौरी जनपद बिजनौर, उत्तर प्रदेश से इस कार्य के संबंध में जानकारी और पूर्व अनुमति के दस्तावेज मांगे गए, लेकिन वह कागजात नहीं दिखा पाया। एसडीएम ने बताया कि अलकनंदा नदी में रास्ता बनाने का कार्य राजेंद्र सिंह बिष्ट निवासी श्रीकोट गंगानाली द्वारा कराया जा रहा है। साथ ही अलकनंदा नदी में रास्ता राजेन्द्र सिंह बिष्ट के स्वीकृत खनन पट्टे में जाने के लिए बनाया जा रहा है।एसडीएम ने कहा पोकलैंड मशीन द्वारा नदी में 130 मीटर लंबा एवं 3 मीटर चैड़ा बंध बनाकर आने-जाने के लिए रास्ता बनाया गया है। जो अवैध खनन की श्रेणी में आता है। अवैध खनन का यह कार्य उच्च न्यायालय उत्तराखंड द्वारा दिए गए आदेशों का उल्लंघन है। एसडीएम ने मामले की लिखित आख्या डीएम को सौंपी है। जिस पर डीएम डॉ आशीष चैहान ने बिना अनुमति के नदी में पोकलैंड मशीन के प्रयोग पर उत्तराखंड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2021 के नियम 14 (2) के तहत मशीन स्वामी राजेंद्र सिंह बिष्ट पर 4 लाख का जुर्माना लगाया है। इतना ही नहीं डीएम ने तत्काल जुर्माना राशि जमा करने के आदेश दिए हैं।