RBI ने दी पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बड़ी राहत..
देश-विदेश: भारतीय रिजर्व बैंक ने PAYTM को बड़ी राहत देते हुए 15 दिन की छूट दी है। अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर प्रतिबंध सीमा 29 फरवरी से लागू हीं होगी। बल्कि इसे 15 दिन और आगे बढ़ा दिया गया है। अब paytm payments bank पर प्रतिबंध 15 मार्च के बाद लागू होगा। इसका मतलब है कि पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और ग्राहक खातों में लेनदेन 15 मार्च 2024 तक किया जा सकता है। इसके साथ ही आरबीआई ने पेटीएम को लेकर FAQ भी जारी किया है।
आपको बता दे कि 31 जनवरी 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़ा कदम उठाते हुए पेटीएम की बैंकिंग सर्विल को बंद करने का आदेश जारी किया था, जिसे 29 फरवरी 2014 से लागू होना था, लेकिन अब इस तारीख से संसोधन किया गया है। आरबीआई ने 31 जनवरी को कहा था कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नियामक कार्रवाई की गई है, जिसके चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में ट्रांजेक्शन, पेटीएम वॉलेट, फास्टैग और टॉपअप जैसी सर्विस 29 फरवरी के बाद बंद हो जाएगी।
PAYTM ग्राहकों को लिए बढ़ाया समय..
केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत PAYTM की पेरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस द्वारा संचालित पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड PAYTM PAYMENTS BANK पर कुछ व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए थे। आरबीआई ने आगे कहा कि लोगों के हितों का ध्यान रखते हुए पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को थोड़ा और वक्त दिया जा रहा है।
किसी अन्य जमा की नहीं होगी अनुमति..
RBI ने कहा कि इस दौरान किसी भी अन्य जमा या क्रेडिट लेनदेन या टॉप-अप की अनुमति नहीं दी जाएगी। 15 मार्च, 2024 के बागद ग्राहक खाते, प्रीपेड, वॉलेट, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सभी सेवाएं बंद हो जाएंगी। अगर कोई पेटीएम पेमेंट्स बैंक अकाउंट में रिफंड का इतंजार कर रहा है तो 15 मार्च, 2024 के बाद भी खाते में रिफंड, कैशबैक, पार्टनर बैंकों से स्वीप-इन या ब्याज की अनुमति दी गई है। साथ ही आप 15 मार्च के बाद भी इस अकाउंट से पैसों की निकासी कर सकते हैं। वॉलेट में जमा रकम का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।