RTI का हक सिर्फ आम नागरिक को, संस्था या यूनियन को नहीं, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का अहम फैसला..

RTI का हक सिर्फ आम नागरिक को, संस्था या यूनियन को नहीं, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का अहम फैसला..

 

 

उत्तराखंड: राज्य सूचना आयोग ने सूचना के अधिकार (RTI) अधिनियम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यह कानून केवल व्यक्तिगत नागरिकों को सूचना मांगने का अधिकार देता है, किसी संस्था, संगठन या यूनियन को नहीं। यह निर्णय रुद्रपुर निवासी हरेंद्र सिंह की अपील पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिन्होंने एक यूनियन के अध्यक्ष के रूप में एक सरकारी विभाग से सूचना मांगी थी। मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि आरटीआई अधिनियम की धारा 3 के अनुसार केवल भारतीय नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है, न कि किसी समूह या संस्था को। राज्य सूचना आयुक्त ने अपने आदेश में कहा कि आरटीआई आवेदन यदि किसी संगठन, यूनियन या संस्था की ओर से दिया गया है तो उसे अधिनियम के दायरे में नहीं माना जाएगा। सूचना मांगने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक नागरिक के रूप में आवेदन दे।

हरेंद्र सिंह ने करोलिया लाइटिंग एम्प्लाइज यूनियन के अध्यक्ष की हैसियत से RTI आवेदन दाखिल किया था। जब उन्हें संतोषजनक सूचना नहीं मिली तो उन्होंने अपील की। आयोग में सुनवाई के दौरान यह पाया गया कि उन्होंने यूनियन के लैटरहेड पर संस्था के पते से ही आवेदन किया था, जबकि कानूनन यह मान्य नहीं है। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का कहना हैं कि सूचना अधिकार कानून सिर्फ भारत के नागरिक को सूचना मांगने का अधिकार देता है, किसी संगठन या यूनियन को नहीं। अगर कोई यूनियन पदाधिकारी भी सूचना मांगना चाहता है, तो उसे अपनी व्यक्तिगत हैसियत से आवेदन करना होगा।

अधिकारीयों को दी चेतावनी
आयोग ने मामले में लापरवाही बरतने के लिए तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी अरविंद सैनी और विभागीय अपीलीय अधिकारी को भी कठोर चेतावनी दी है। आयोग ने कहा कि दोनों अधिकारियों ने RTI अधिनियम की प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया और आवेदन की वैधता की जांच किए बिना ही निस्तारण कर दिया। आयोग ने साफ किया कि RTI अधिनियम के तहत अपील की प्रक्रिया अर्ध-न्यायिक होती है और इसमें अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए। साथ ही अपीलकर्ता को भी भविष्य में यह ध्यान रखने को कहा गया है कि संस्था के लिए नहीं, बल्कि केवल नागरिक के रूप में ही सूचना मांगी जा सकती है।