उत्तराखंड में लागू होगा नया खाद्य सुरक्षा नियम..

उत्तराखंड में लागू होगा नया खाद्य सुरक्षा नियम..

 

 

 

उत्तराखंड: उत्तराखंड में मिठाई खरीदने वाले उपभोक्ताओं को अब दुकानों पर रखी खुली मिठाइयों की ताजगी और उपयोग की अवधि जानने में आसानी होगी। राज्य में 26 अक्टूबर 2026 से खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे व काउंटर पर निर्माण तिथि के साथ एक्सपायरी डेट या यूज बाई डेट प्रदर्शित करना अनिवार्य किया गया है। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं।खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, यह नियम पूरे उत्तराखंड में लागू होगा। इसके दायरे में खुली मिठाइयां बेचने वाले प्रतिष्ठानों के साथ बेकरी उत्पादों की बिक्री करने वाले कारोबारियों को भी निर्धारित जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

अब मिठाई खरीदने से पहले जान सकेंगे उसकी ताजगी
अभी तक पैकेट में बिकने वाले खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि और उपयोग अवधि की जानकारी दी जाती थी, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ग्राहकों को अक्सर यह पता नहीं चल पाता था कि मिठाई कब तैयार की गई और उसे कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग के निरीक्षणों में भी यह समस्या सामने आई थी। इसी को देखते हुए दुकानों पर बिक्री के लिए रखी मिठाइयों की ट्रे और काउंटर पर जरूरी तारीखें स्पष्ट रूप से लिखने का निर्णय लिया गया है। इससे ग्राहक खरीदारी के समय उत्पाद की उपयोग अवधि के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार, सभी मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की उपयोग अवधि एक जैसी नहीं होती। कुछ मिठाइयां कम समय में खराब हो सकती हैं, जबकि कुछ उत्पाद अपेक्षाकृत अधिक दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। ऐसे में संबंधित उत्पाद की प्रकृति के अनुरूप निर्माण तिथि और उसकी अंतिम उपयोग तिथि प्रदर्शित करना जरूरी होगा। इस व्यवस्था से उपभोक्ताओं को मिठाई चुनने में मदद मिलेगी और दुकानदारों की जवाबदेही भी बढ़ेगी।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जारी हुए निर्देश
विभाग ने यह निर्णय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(a) और धारा 30(2)(d) के प्रावधानों के तहत लिया है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और खाद्य पदार्थों की बिक्री में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। नई व्यवस्था के तहत कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों में ऐसी जगह पर जानकारी प्रदर्शित करनी होगी, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सकें। नियम लागू होने के बाद विभाग की ओर से इसके अनुपालन की जांच भी की जा सकती है। त्योहारों और शादी-विवाह के दौरान मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे समय में दुकानों पर बड़ी मात्रा में मिठाइयां तैयार कर बिक्री के लिए रखी जाती हैं। ऐसे में निर्माण और उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी ग्राहकों के लिए खास महत्व रखती है। खाद्य संरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय के अनुसार, इस फैसले का मकसद उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों के बारे में जरूरी जानकारी उपलब्ध कराना और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। 26 अक्टूबर से लागू होने वाली व्यवस्था के बाद खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की बिक्री में तारीखों का स्पष्ट उल्लेख करना कारोबारियों के लिए जरूरी होगा।