उत्तराखंड में विवाह पंजीकरण 26 जुलाई 2025 तक रहेगा निशुल्क, UCC के तहत अनिवार्य..

उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) के लागू होने के बाद राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण को आसान और बाधारहित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की है कि 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 के बीच शादी कर चुके सभी जोड़ों के लिए विवाह पंजीकरण अब अनिवार्य है, और इसके लिए 26 जुलाई 2025 तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

अब तक 1.90 लाख से अधिक पंजीकरण
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1.90 लाख से अधिक जोड़े विवाह पंजीकरण करा चुके हैं। जो नागरिक पहले ही “उत्तराखंड विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2010” या किसी अन्य पर्सनल लॉ के तहत पंजीकरण करवा चुके हैं, उन्हें भी अपनी जानकारी UCC पोर्टल पर अपडेट करना जरूरी होगा।

डिजिटल और सरल प्रक्रिया
पूरी पंजीकरण प्रक्रिया 100% डिजिटल है, जिससे लोग बिना किसी दफ्तर गए घर बैठे यह काम आसानी से कर सकते हैं। यह पहल ना सिर्फ पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, बल्कि भविष्य में कानूनी और सामाजिक विवादों से भी सुरक्षा देगी।

₹250 की पंजीकरण फीस भी हुई माफ
वैसे तो सामान्य स्थिति में विवाह पंजीकरण के लिए ₹250 का शुल्क लिया जाता है, लेकिन सरकार ने इस शुल्क को 26 जुलाई 2025 तक माफ कर दिया है। यानी, जो जोड़े 27 जनवरी 2025 से पहले शादी कर चुके हैं, वे इस अवधि में बिना कोई शुल्क दिए अपना विवाह पंजीकरण करा सकते हैं।